माओवादी संगठन में सक्रिय रहा एक पुरुष नक्सली को सुरक्षा बलों ने दबोच लिया।

माओवादी संगठन में सक्रिय रहा एक पुरुष नक्सली को सुरक्षा बलों ने दबोच लिया।
संवाददाता, बालक राम यादव
सुकमा : जिले के थाना जगरगुण्डा क्षेत्रान्तर्गत माओवादी संगठन में सक्रिय 01 नक्सली को किया गया गिरफ्तार।
गिरफ्तार नक्सली मई- 2025 में थाना जगरगुण्डा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायत के उपसरपंच को पुलिस मुखबिरी के आरोप लगाकर हत्या करने की घटना में नामजद् रहा है आरोपी।
गिरफ्तार नक्सली से घटना में प्रयुक्त किये गये 02 लकड़ी के 02 डण्डे को किया गया बरामद।
गिरफ्तार नक्सली के विरूद्ध थाना जगरगुण्डा में हत्या करने की पूर्व से संगीन मामले है पंजीबद्ध।
गिरफ्तार नक्सली को विधिवत् माननीय विशेष न्यायालय दंतेवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक रिमाण्ड मिलने पर भेजा गया जेल।
गिरफ्तार नक्सली थाना जगरगुण्डा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम परलागट्टा का है निवासी।
उक्त नक्सली को गिरफ्तार करने में थाना जगरगुण्डा पुलिस बल एवं कैम्प कमारगुड़ा 231 वाहिनी सीआरपीएफ की रही है संयुक्त कार्रवाई।
जिला सुकमा में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है।
मुखबिर के आसूचना पर 06अगस्त 2025 को थाना जगरगुण्डा से तोमेश वर्मा, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी जगरगुण्डा, निरीक्षक प्रदीप जान लकड़ा थाना प्रभारी जगरगुण्डा के हमराह जिला बल एवं कैम्प कमारगुड़ा से विकास कुमार, सहायक कमाण्डेन्ट के हमराह 231 वाहिनी सीआरपीएफ का बल की संयुक्त पार्टी ग्राम बैनपल्ली,परलागट्टा व आस-पास क्षेत्र की ओर केसो ड्यूटी/नक्सली आरोपियों की धरपकड़ के लिए रवाना हुए थे कि अभियान के दौरान ग्राम परलागट्टा के जंगल से थाना जगरगुण्डा के प्रकरण में फरार चल रहे मिलिशिया सदस्य मिड़ियम मंगडू उर्फ मंगलू पिता सुक्कु उम्र लगभग 29 वर्ष साकिन पटेलपारा परलागट्टा थाना जगरगुण्डा जिला सुकमा (छ0ग0) को पकड़ा गया। पकड़े गये नक्सली आरोपी मई 2025 में थाना जगरगुण्डा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायत के उपसरपंच को पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाकर हत्या करने की घटना में षामिल रहना स्वीकार किया गया तथा घटना में प्रयुक्त किया गया 02 नग लकड़ी के डण्डे को निषान देही से बरामद किया गया। घटना के संबंध में जगरगुण्डा में अपराध क्रमांक 05/2025 धारा 190, 191, 140, 103, 351 (3) भारतीय न्याय संहिता, 25 आर्म्स एक्ट 38, 39, 16 (क) विधि विरूद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध है। उक्त घटना में आरोपी के विरूद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करते हुए विधिवत् गिरफ्तार कर 06अगस्त 2025 को माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक रिमाण्ड मिलने पर जेल भेजा गया।