छत्तीसगढ़
बड़ी खबर : दुर्घटना घायलों को छ. ग. सरकार करेगी इलाज, आदेश हुई जारी।

दुर्घटना घायलों को छ. ग. सरकार करेगी इलाज, आदेश हुई जारी।
संवाददाता बालक राम यादव
रायपुर : (बस्तर समय), सड़क दुघर्टना से पैसों की कमी से सैकड़ों व्यक्तियों की सड़क दुघर्टना से मौत होती है जहां छत्तीसगढ़ सरकार ने यह स्कीम लागू कर वरदान साबित कर रही मंगलवार 20 मई 25 को जारी कर दी गई है।
जिससे सैकड़ों व्यक्तियों की जान बचाई जा सकती है।
सड़क दुर्घटना के घायलों का पहले 7 दिन हर अस्पताल में कैश लेस इलाज करना अनिवार्य…
सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को किया गया पत्र जारी…
नगदी रहित उपचार स्कीम 2025 अधिसूचना के हवाले से राज्य एजेंसी ने यह आदेश किया जारी ….
यह कैश लेस इलाज, दुर्घटना के बाद पहले 7 दिन तक 1.50 लाख रूपए तक हो सकेगा….
पीएचक्यू में गठित अंतर विभागीय लीड एजेंसी मे सभी कलेक्टर, पुलिस अधीक्षकों को यह पत्र किया है जारी…