क्राइमछत्तीसगढ़

ग्रामीणों की हत्या करने वाला एक इनामी नक्सली को पुलिस ने गिरफ्तार किया।

ग्रामीणों की हत्या करने वाला एक इनामी नक्सली को पुलिस ने गिरफ्तार किया।

संवाददाता, बालक राम यादव
सुकमा : जिले के थाना कोंटा क्षेत्रान्तर्गत 02 लाख के 01 ईनामी नक्सली को गिरफ्तार करने में मिली पुलिस को बड़ी सफलता।

गिरफ्तार नक्सली के विरूद्व थाना कोंटा में 06 तथा भेज्जी में 02 कुल 08 प्रकरण, जिनमें ग्रामीण की हत्या, सुरक्षाबलों पर हमला, आईईडी ब्लास्ट, मजदूरों से मार-पीट, लूटपाट, आगजनी आदि गंभीर मामले हैं पंजीबद्ध।

आरोपी की गिरफ्तारी हेतु माननीय न्यायालय द्वारा थाना कोंटा के 03 प्रकरणों में पूर्व से जारी किया गया है स्थाई गिरफ्तारी वारंट।

गिरफ्तार नक्सली से तीर-धनुष एवं नक्सल पाम्पलेट किया गया बरामद।

नक्सली को गिरफ्तार करने में जिला पुलिस बल कोंटा एवं 228 वाहिनी सीआरपीएफ की रही विशेष भूमिका।

जिला सुकमा में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है, इसी तारतम्य में नक्सली उपस्थित की आसूचना पर 09 मार्च 2025 को थाना कोंटा से जिला बल का बल एवं कैम्प मुरलीगुड़ा से जी/228 वाहिनी सीआरपीएफ बल की संयुक्त पार्टी ग्राम बंडा की ओर रवाना हुए थे कि अभियान के दौरान के ग्राम बंडा पुलिया के पास 01 संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया पूछताछ करने पर अपना मड़कम रामा पिता स्व. मड़कम कोसा उम्र 25 वर्ष जाति मुरिया निवासी गोमपाड़ थाना कोंटा जिला सुकमा (छ0ग0) का होना तथा नक्सल संगठन में गोमपाड़ आरपीसी में मिलिशिया कमाण्डर के पद पर कार्य करना बताया गया। पकड़े गये नक्सली आरोपी के कब्जे से नक्सली बैनर, नक्सल पाम्पलेट एवं तीर-धनुष बरामद किया। पकड़े गये आरोपी एवं बरामद सामग्री को थाना लाकर नक्सल रिकार्ड चेक करने पर उक्त आरोपी के विरूद्ध थाना कोंटा में पूर्व से 06 एवं थाना भेज्जी में 02 कुल 08 संगीन मामले जैसे पुलिस पार्टी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से आईईडी प्लांट कर विस्फोट करना, पुलिस मुखबिरी के नाम से आम जनता का हत्या करना, विधान सभा चुनाव के दौरान मतदान केन्द्र में फायंरिग करना, निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को धमकी देकर लूटपाट एवं वाहन पर आगजनी करने की घटनाओं में शामिल रहा है।

03 प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी हेतु स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। उक्त प्रकरणों में आरोपी मड़कम रामा पिता कोसा के विरूद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करते हुए 09 मार्च 2025 को विधिवत् विरूद्ध गिरफ्तार कर विशेष माननीय न्यायालय दंतेवाड़ा के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमाण्ड मिलने पर जेल भेजा गया।

गिरफ्तार नक्सली मड़कम रामा पिता कोसा निवासी गोमगुड़ा के विरूद्ध पंजीबद्ध अपराध इस प्रकार रही

थाना कोंटा क्षेत्र में इस घटना में शामिल रहा

(1) 03/2025 धारा 190 बी.एन.एस., 4 (क) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, विधि विरूद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम -1967 की धारा 13, 23, 38, 39, दिनांक 07.02.2025 को कोंटा – गोलापल्ली मार्ग में ग्राम बेलपोच्चा के पुलिया के पास सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की मंशा से आईईडी बम लगाना ( पुलिस विवेचना में )।

(2) 28/2024 धारा 191 (2), 191 (3) 190, 140 (1), 103 (1), 115 (2) भा. न्या.सं. 25, 27 आर्म्स एक्ट, एवं छ.ग. जन सुरक्षा अधि. 2005 की धारा 8 (3) (5), दिनांक 25.10. 2024 को ग्राम गंगराजपाड़ के ग्रमीण को पुलिस मुखबिरी के आरोप में हत्या करना,(पुलिस विवेचना में)।

(3 ) 37/2023 धारा 147, 148, 149, 307, 171 (ग) भादवि. 25, 27 आर्म्स एक्ट दिनांक 04.11.2023 को विधानसभा चुनाव- 2023 के दौरान मतदान केन्द्र बंडा में सुरक्षा पार्टी पर फायंरिग करना, (पुलिस विवेचना में)।

(4) 17/2023 धारा 147, 48, 149, 307 भादवि. 3, 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 25,27 आर्म्स एक्ट, दिनांक 21.04.2023 को सुरक्षा बलों की पार्टी पर नुकसान पहुंचाने की नीयत से हमला कर आईईडी ब्लास्ट करना,( गिरफ्तारी स्थायी वारंट )।

(5) 03/20 23 धारा 147, 148, 149, 323, 395, 506 भादवि, 25, 27 आर्म्स एक्ट, दिनांक 19.01.2023 को बिजली पोल लगाने गये मजदूरों को धमकी देकर मार-पीट करते हुए उनके सामाग्री को लूटपाट करना, (गिरफ्तारी स्थायी वारंट)।

(6) 06/2023 धारा 147 148, 149, 294, 323 ,506, 435, 395 120 (बी) भादवि. 25, 27 आर्म एक्ट, दिनांक 01.03.2023 को BSNL विभाग द्वारा केबल बिछाने गये मजदूरों को धमकी देकर उनके साथ मार-पीट कर सामाग्री की लूटपाट करना एवं 01 वाहन की आगजनी करना, ( गिरफ्तारी स्थायी वारंट )।

थाना भेज्जी क्षेत्र में इस धारा लगी थी वो इस घटना में शामिल रहा

(1) 05/24 धारा 147,148,149, 120 (बी), 307 भादवि.25,27 आर्म्स एक्ट, 4,5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम दिनांक 19.06.2024 को कोसनपारा के पास पुलिस गस्त पार्टी पर फायंरिग करने की घटना, (पुलिस विवेचना में)।

(2) 06/2024 धारा 61, 103(1), 190, 191, 331(8) बीएनएस 25, 27 अर्म्स एक्ट, दिनांक 25.09.2024 को ग्राम भण्डारपदर में ग्रामीण को पुलिस मुखबिर का आरोप लगाकर हत्या करना, (पुलिस विवेचना में)।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!