
पुलिस ने 4 नक्सलियों को धरदबोचे, बड़ी नक्सली घटनाओं में शामिल रहे।
संवाददाता, बालक राम यादव
सुकमा : जिले के थाना चिंतागुफा क्षेत्र से 04 नक्सलियों को गिरफ्तार करने में मिली पुलिस को सफलता।
सभी गिरफ्तार नक्सली वर्ष 2023 में 02 ग्रामीणों की हत्या करने की घटना में शामिल रहे है।
नक्सलियों को गिरफ्तार करने में थाना चिंतागुफा पुलिस बल एवं डीआरजी सुकमा की रही संयुक्त कार्रवाई।
जिला सुकमा में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। नक्सलियों की मौजूदगी की आसूचना पर 08 जनवरी 2025 को थाना चिंतागुफा से डीआरजी एवं जिला बल की संयुक्त पार्टी नक्सल विरोधी अभियान के लिए ताड़मेटला के जंगल क्षेत्र की ओर रवाना हुए थे कि अभियान के दौरान कर ग्राम ताड़मेटला के जंगल क्षेत्र में खेत लाड़ी के पास कुछ संदिग्ध व्यक्ति पुलिस पार्टी को देखकर भागने लगे, जिन्हें पुलिस पार्टी के द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया। पकड़े गये आरोपियों से पुछताछ की गई।
इन नक्सलियों को पुलिस ने धरदबोचे।
सोड़ी देवा पिता स्व.पोज्जा (सीएनएम सदस्य, दुलेड़ आरपीसी अन्तर्गत) ग्राम ताड़मेटला स्कूलपारा थाना चिंतागुफा जिला सुकमा (छ.ग.)
माड़वी माड़ा पिता स्व. हुंगा (मिलिशिया सदस्य) उम्र 25 वर्ष ग्राम ताड़मेटला माडेमपारा थाना चिंतागुफा जिला सुकमा (छ.ग.)
सोड़ी भीमा पिता हिड़मा (मिलिशिया सदस्य, दुलेड़ आरपीसी अन्तर्गत) ग्राम ताड़मेटला स्कूलपारा थाना चिंतागुफा जिला सुकमा (छ.ग.), मोटू (अश्विन) पोड़ियाम देवा (मिलिशिया सदस्य, मेट्टागुडेम आरपीसी अन्तर्गत) ग्राम मेट्टागुड़ा थाना पामेड़ जिला बीजापुर का होना बताये।
उक्त नक्सलियों ने इनकी निर्ममता पूर्वक हत्या की थी।
पकडे गये आरोपियों से कड़ाई से पुछताछ करने पर अपने अन्य नक्सल साथियों के साथ मिलकर ग्राम ताड़मेटला थाना चिंतागुफा के कवासी सुक्का पिता कवासी जोगा एवं माड़वी गंगा पिता माड़वी मुक्का को पुलिस मुखबीरी करने के आरोप में मोरपल्ली के जंगल में जन अदालत लगाकर हत्या करना स्वीकार किया गया।
उक्त नक्सलियों को इन अपराधों के तहत जेल भेजा गया।
घटना के संबंध में थाना चिंतागुफा में अप.क्र.05/2023 धारा- 147, 148, 149, 302, 343, 364, ता0हि0 25, 27 आर्म्स एक्ट, जोडना धारा 8(1)(3)(5) छ.ग. विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2005, एवं थाना चिंतागुफा में अप.क्र.06/2023 धारा- 147, 148, 149, 302, 343, 364, ता0हि0 25, 27 आर्म्स एक्ट,जोडना धारा 8(1) (3) (5) छ.ग. विशेष सुरक्षा अधिनियम 2005 के तहत पूर्व से प्रकरण पंजीबद्ध है। उपरोक्त पकडे़ गये नक्सली आरोपी घटना कारित करने के पश्चात विगत 01 वर्षो से फरार चल रहे थे। उक्त फरार नक्सली आरोपियों को दिनांक 09 जनवरी 2025 को विधिवत् गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।